दत्तक विधान

संस्था में पलनेवाला शिशु गोद देने के लिए योग्य सक्षम होता है एैसा निश्चित होने पर उस शिशु का संगोपन, देखभाल ठिक ढंग से करनेवाले निरोगी, सुशिक्षीत तथा सुसंस्कृत माँ बाप से मुलाकात और प्रदिर्घ संभाषण के द्वारा उन्हें समझकर उनसे जुड सकते है एेसे शिशूआें काे कानूनी एवं न्यायालयीन प्रक्रिया पुर्णकर हम शिशु को सौंप देते है।

इस दत्तक विधान प्रक्रियाके लिये संस्था के कार्यकर्ता, डॉक्टर, बालकल्याण समिती, वकील, न्यायालयीन कामकाज पुरा करने तक सहकार्य करते है। उसका बाद भी गोद लिये परिवार से निरंतर संपर्क बनाए रखना भी हम अपना दायित्व समझकर है।

जिसे मॉ-बाप नही उनके मॉ बाप बनना.. आपका ये निर्णय आपका जीवन बदल देगा । एक नन्हे शिशु को जिसे आवश्यकता है एक गोद की, उसे वह प्रदान करो। यही ईश्वरीय कार्य है।